April 2, 2025

अब सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं

sanitizer

नई दिल्ली।  कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है. इससे दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है।  भारत में भी कोविड-19 महामारी का कहर जारी है।  इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। 

एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो.

बताया जाता है कि मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सैनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने से छूट देने की मांग की गई थी, जिसके बाद सरकार ने ये अहम निर्णय लिया है.

मुख्य खबरे

error: Content is protected !!