अवमानना केस : प्रशांत भूषण भरेंगे जुर्माना, पर फैसले को भी देंगे चुनौती
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार देते हुए एक रुपया का जुर्माना लगाया है. भूषण को यह जुर्माना 15 सितंबर तक भरना होगा. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में प्रशांत भूषण को तीन महीने की जेल हो सकती है. साथ ही तीन साल तक वकालत करने पर रोक लग सकती है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. भूषण ने कहा कि उनका ट्वीट सुप्रीम कोर्ट का अनादर करने के लिए नहीं था, उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए किया था. भूषण ने कहा कि वह जुर्माना भरेंगे, लेकिन वह इस फैसले को भी चुनौती देंगे.
भूषण ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिहाज से आमूल परिवर्तन का समय है और लगता है कि कई लोग अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित होंगे.
उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में मुझे दोषी करार दिया है और एक रुपया का जुर्माना लगाया है. मैंने पहले ही बोला था कि सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ जो भी सजा देगा मैं उसे खुशी-खुशी मान लूंगा.
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने की भी बात कही है