छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विदेशियों के प्रवेश पर रोक, प्रवेशद्वार पर थर्मल स्कैनर लगाने की तैयारी
बिलासपुर ।कोरोना वायरस के प्रभाव ने वैश्विक स्तर पर सबको प्रभावित किया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सोमवार को हाईकोर्ट की फुल बैंच की बैठक हुई। इसमें अधिसूचना जारी कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके अनुसार जमानत और अंतरिम राहत जैसे अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी। इसके लिए अलग से बैंच बनाई जाएगी।
यह भी फैसला लिया गया है कि हाई कोर्ट परिसर में विदेशियों के प्रवेश पर पूरी तरह से बैन रहेगा। वहीं हाई कोर्ट के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर मशीन लगाई जाएगी। इसी से जस्टिस से लेकर वकील और पक्षकार गुजरेंगे। कोर्ट परिसर में अनावश्यक रूप भीड़ एकत्र करने पर पाबंदी रहेगी।
ऐसे मामले जिनमें अंतिम सुनवाई होनी है और पक्षकारों को भी उपस्थित होने नोटिस जारी किया जा चुका है। अगर पक्षकार किसी कारणवश नहीं पहुंचते हैं तो सुनवाई आगे बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट परिसर की रोज सफाई और कैंटीन को भी साफ रखने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशनके अध्यक्ष सीके केशरवानी की अगुवाई में पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर सोमवार को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन से मुलाकात की और कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट की तर्ज पर गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी।
इस पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला ने अधिसूचना एडवाइजरी जारी किया है। 18 बिंदुओं में जारी एडवाइजरी में सुरक्षा इंतजाम के सभी पहलुओं पर दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने बरते जाने वाले एहतियात पर गाइडलाइन जारी की गई है। खासकर हाईकोर्ट परिसर में भीड़ पर पाबंदी और साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया गया है।