November 29, 2024

इस राज्य में मास्क न पहनने पर कोरोना मरीजों की कराई जाएगी देखभाल, हाईकोर्ट से सरकार को मिला आदेश

अहमदाबाद। देश और दुनिया के लिए मुसीबत बना कोरोना वायरस (Corona Virus) ने कई राज्यों में एक बार फिर वापसी की है. कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर से उछाल आया है. दिल्ली, महाराष्ट्र सहित गुजरात भी ऐसे राज्यों में एक है, जहाँ कोरोना ने डराने वाली वापसी की है. कई लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए गुजरात हाईकोर्ट (Guajrat High Court) ने बड़ा आदेश दिया है.  

गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क (Mask) नहीं पहनने वाले लोगों पर सख्ती बरतने का आदेश देते हुए कहा जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें पकड़ा जाये और कुछ समय के लिए उनसे कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए कोविड केयर सेंटर्स (Covid Care Centers) में रखा जाये. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कहा कि ऐसा अनिवार्य रूप से होना चाहिए और राज्य सरकार इसके लिए जल्द से जल्द आदेश भी जारी करे, ताकि मास्क (Corona Virus Mask) न पहनने वालों के लिए इसे अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए.

गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसे लोगों के लिए मुश्किल होगी जो मास्क नहीं लगाते हैं और इसे बेकार समझते हैं. पकड़े जाने पर उन्हें कोरोना मरीजों के बीच भेजा जा सकता है. बता दें कि गुजरात भी कोरोना वायरस की दूसरी-तीसरी लहर से जूझ रहा है. अहमदाबाद में हालात ये हैं कि शहर में रात का कर्फ्यू (Night Curfew in Ahmedabad) लगा दिया गया है. गुजरात में अब तक दो लाख से अधिक कोरोना मामले (Corona Virus Cases in Gujarat) सामने आ चुके हैं. करीब चार हज़ार लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है. गुजरात उन राज्यों में है जो कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हैं.  

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