बिलासपुर : रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री लगाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर। रिहायशी इलाकों में स्थित फेब्रिकेशन फैक्ट्रियों के कारण हो रहे ध्वनि प्रदूषण के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी रिहायशी इलाके में ऐसी फेब्रिकेशन फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता हो. कोर्ट ने अपने आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को भेजने का निर्देश राज्य शासन को जारी किया है.
रायपुर के रिहायशी क्षेत्र में नीरज ब्रदर्स एंड फैब्रिकेशन फैक्ट्री संचालित है. स्थानीय लोगों ने रायपुर नगर निगम से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर नगर निगम ने फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी. अपने खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई को लेकर फैक्टरी संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
फैक्ट्री संचालक की याचिका पर शिकायतकर्ताओं में से एक संदीप शुक्ला ने अपने वकील के जरिए हस्तक्षेप याचिका दायर की. उन्होंने इस याचिका में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में कोर्ट के सामने तर्क प्रस्तुत किया. संदीप शुक्ला के इस तर्क पर जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश जारी किया है.