नवा रायपुर राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों को पात्रतानुसार 7 मार्च से प्रारंभ होगा पट्टों का वितरण
०० प्रभावित पात्र किसानों को 1200 से 2500 वर्गफीट आवासीय भूमि होगी आबंटित
०० आगामी निविदाओं में 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित ग्राम से लेने की शर्त जोड़ी जाएगी
०० प्रभावित परिवारों को 75 प्रतिशत दुकान, गुमटी चबूतरा एवं हॉल का आबंटन लागत मूल्य पर
०० लेयर-11 के ग्रामों में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अनुमति मुक्त करने की अनुशंसा
०० नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी
रायपुर| नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावित किसानों को पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट आवासीय पट्टा वितरण की कार्यवाही 7 मार्च से शुरू की जा रही है। प्राधिकरण के संचालक मण्डल की 25 फरवरी को आयोजित 69वीं बैठक में शासन द्वारा गठित मंत्रीमंडलीय समिति द्वारा की गई 6 प्रमुख सिफारिशों को मान्य करते हुए उन पर अमल करने का आदेश जारी किया गया है।
नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गठित मंत्रीमण्डलीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मान्य करते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल ने किसानों के हित में 06 बिन्दुओं पर अमल करते हुए आदेश जारी किए गए हैं, इनमें प्रमुख रूप से आवासीय पट्टा वितरण, पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट आवासीय भूमि का आबंटन, शासकीय भूमि पर कब्जा जहां पर है वहीं दिया जाना, जिसके लिए विलेज डेव्हलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन की शर्त को शिथिल करने की सहमति शामिल है। इसी प्रकार संचालक मण्डल द्वारा किसानों के पक्ष में ऑडिट आपत्तियों के निराकरण हेतु सिंचित एवं असिंचित भूमि के संबंध में पटवारी दस्तावेज एवं वृक्षों के संबंध में वनपाल की रिपोर्ट को प्रमाण मानकर आपत्तियों का निराकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। संचालक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न सेवाओं हेतु एनआरएएनव्हीपी द्वारा की जाने वाली आगामी निविदाओं में 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित ग्राम से हो, यह शर्त जोड़ने की सहमति दी गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नया रायपुर अटल नगर के विभिन्न सेक्टर्स में निर्मित 75 प्रतिशत दुकान, गुमटी चबूतरा एवं हॉल का आबंटन लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को किया जायेगा। नवा रायपुर अटल नगर के लेयर-11 के ग्रामों में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अनुमति की आवश्यकताओं से मुक्त करने की भी अनुशंसा की गई है। यह सभी प्रक्रिया आगामी तीन माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। एनआरएएनव्हीपी द्वारा पट्टा वितरण प्रारंभ करने की संभावित तिथि भी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार 7 मार्च को कयाबांधा में, 11 मार्च को नवागांव (खपरी), 16 मार्च को राखी, 22 मार्च को झांझ, 25 मार्च को खपरी, 31 मार्च को कोटराभांठा, 4 अप्रैल को रीको, 8 अप्रैल को चीचा, 13 अप्रैल को संेध, 19 अप्रैल को छतौना, 25 अप्रैल को नवागांव (खुटेरा), 29 अप्रैल को तूता और 4 मई को उपरवारा में पट्टा वितरण प्रारंभ किया जाएगा।