December 25, 2024

समय पर जानकारी नहीं देने वाले सात जनसूचना अधिकारी पर दो लाख 78 हजार रूपए का अर्थ दण्ड अधिरोपित

suchana aayog

०० छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने की कार्यवाही

रायपुर| छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त श्री ए.के. अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समय पर पालन नहीं करने और समय पर आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 7 प्रकरणों पर 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए अधिरोपित राशि तत्काल जमा कर चालान की प्रति आयोग को प्रेषित करने निर्देश दिए हैं। 

आवेदक श्री कृष्ण कुमार सिंह चिरिमिरी ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला मलेरिया अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया को 24 नवंबर 2017 को आवेदन देकर मलेरिया विभाग द्वारा क्रय किए गए वर्ष 2012, 2014, एवं 2015 और 2016 की प्रमाणक एवं कैशबुक की छायाप्रति की मांग किया। जानकारी नहीं मिलने पर 9 जनवरी 2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन दिया, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई विनिश्चय नहीं किया जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने आयोग में द्वितीय अपील की। आयोग में जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को जवाब प्रस्तुत करने समय दिया गया, लेकिन जनसूचना अधिकारी डॉ. आशीषकरण दास ने आयेग के निर्देशों की अवहेलना की एवं आयोग की सुनवाई में प्रस्तुत भी नहीं हुए। कलेक्टर कोरिया एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आयेग की तरफ से जनसूचना अधिकारी डॉ. आशीषकरण दास को जवाब देने और सुनवाई में उपस्थित होने कहा गया, किन्तु कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयुक्त श्री ए.के. अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने सूचा का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देश दिए अधिनियम की धारा 19(6)के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा समय पर निराकरण नहीं करने के कारण सचेत किया जाता है कि साथ ही भविष्य में इस तरह गलती करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

एक अन्य प्रक्ररण में आवेदक श्री विवेक टंडन रायपुर ने जनसूचना अधिकारी थाना वैशालीनगर जिला दुर्ग को 16 अक्टूबर 2018 को आवेदन देकर के.ए. अप्पल की माताजी के.प्रतिमा की मृत्यु दिनांक 13 जनवरी 2018 को हुई थी, जिसका मर्ग क्र. 65/18 है। मृतिका की अंतिम पुलिस जॉच प्रतिवेदन कब तक मिलने की संभवना है मृतिका का एस.डी.एम. द्वारा नस्तीबद्ध हस्ताक्षर वाला अंतिम जॉंच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति जनहित में मुझे आवश्यकता है, कहकर मांग किया। जनसूचना अधिकारी थाना वैशालीनगर ने अपीलार्थी को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जिसके कारण प्रथम अपील का आवेदन 26 नवंबर 2018 को प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई विनिश्चय नहीं किया जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने आयोग में द्वितीय अपील की। आयोग में आवेदक के आवेदन और पक्ष को सुना गया साथ ही जनसूचना अधिकारी थाना वैशाली नगर को अवसर भी प्रदान किया गया। पक्ष रखने और जवाब प्रस्तुत करने के लिए किन्तु आयेग की सुनवाई में उपस्थित ही नहीं हुए, जिसके कारण पुलिस अधीक्षक दुर्ग को पत्र जारी कर जनसूचना अधिकारी थाना वैशाली नगर श्री गोपाल वैश्य निरीक्षक को सुनवाई में उपस्थित होने कहा गया। जनसूचना अधिकारी के द्वारा गलत एवं भ्रामक जानकारी आवेदक को देने और आयेग के निर्देशों की अवहेलना के कारण अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरापित करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि अधिरोपित अर्थदण्ड राशि की वसूली कर चालान की प्रति आयोग को प्रेषित करें।

इसी प्रकार कृष्ण कुमार डोमनहिल चिरमिरी ने जनसूचना अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोरिया से वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए 20 लाख रूपए कार्यालय को प्राप्त हुए उस राशि से जो बचाव कार्य किया गया उसकी प्रमाणित प्रति की मांग की। दोनों पक्ष को सुनने के बाद राज्य सूचना आयुक्त श्री अग्रवाल ने जनसूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर श्री शुभेन्दु कुमार श्रीवास्तव धारा 20(1) के तहत 25 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया।

एक अन्य आवेदक देवाशीष राय पखांजूर ने एक मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 तक जितने हितग्राहियों को क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ब्ध कराई गई, उन हितग्राहियों की वर्षवार सूची की मांग की। जानकारी समय पर उपलब्ध कराने में असमर्थ जनसूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पखांजूर श्री शशि शेखर मिश्रा पर धारा 20(1) के तहत 25 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया। इसी प्रकार आवेदिका लक्ष्मी शर्मा अभनपुर ने नगर पंचायत अभनपुर के वार्ड क्र. 14 में बस स्टैण्ड से श्यामजी राईस मिल तक हो रहे नाली एवं सी सी रोड निर्माण से पूर्व किए गए सीमांकन की छायाप्रति प्रदान करें। गजेन्द्र साहू रानीतराई डौडीलोहारा ने 14 जून 2019 को जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत चिल्हाटीकला जनपद पंचायत डौण्डीलाहारा को अवदेदन देकर वर्ष 2017 से आवेदन दिनांक तक 14 वें वित्त मद की बचत खाते से की गई जमा, आहरण प्रस्ताव संबंधी प्रस्ताव की सत्यापित प्रति की मांग की। समय पर जानकारी नहीं देने पर तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत चिल्हाटीकला श्री जितेन्द्र कुमार मालेकार पर श्री अग्रवाल ने धारा 20(1) के तहत 25 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया। आवेदिका कु. मोनिका बैरनबाजार रायपुर ने 15 नवंबर 2018 को जनसूचना अधिकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी से किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 नियम 12 (2)के अनुसार मामला लंबित रहने के विषय में प्रारूप् 12 अनुसार तिमाही रिपोर्ट बनाई जाती है। दिनांक एक सितंबर 2017 से सितंबर 2018 के मध्य जितनी तिमाही रिपोर्ट बनाई गई है, उसकी छायाप्रति या साफ्ट कापी की मांग की। जनसूचना अधिकारी के द्वारा समय पर जानकारी नहीं उपलबध कराई गई और राज्य सूचना आयोग के द्वारा सुनवाई में अवसर देने के बाद भी जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण और दोनों पक्ष को सुनने के बाद राज्य सूचना आयुक्त श्री अग्रवाल ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री नवनीत स्वर्णकार जिला बाल संरक्षण अधिकारी रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया। उन्होंने संचालक महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए कि डेटा एनालिस्ट श्री करण सिंह साहू के विरूद्ध धारा 20(2) के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें और संबंधित के वेतन से अर्थदण्ड की राशि वसूलकर शासन के कोष में जमा कराएं।

मुख्य खबरे

error: Content is protected !!