CG – पॉक्सो मामला : Rapist को 20 साल कैद; नाबालिग को दो साल पहले घर से अगवा कर किया था दुष्कर्म
बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी नाबालिग को उसके घर से करीब दो साल पहले अगवा कर ले गया था। कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजे मधु तिवारी की कोर्ट में हुई।
चंदनू क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरी निवासी ज्ञानदास उर्फ नानू कोशले (22) ने 19 फरवरी 2021 को लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया। इसके बाद परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के दौरान चार दिन बाद नाबालिग को ग्राम करगीडीह से बरामद कर ज्ञानदास को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट में 12 साक्षियों का कथन कराया गया। इस विशेष प्रकरण में सुनवाई करते हुए एडीजे मधु तिवारी ने ज्ञानदास को पॉक्सो के तहत दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक बेमेतरा सतीश वर्मा ने पैरवी की।