November 24, 2024

सावधान : राजधानी में प्रदूषण जांच दल का कलेक्टर ने किया गठन, ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई…

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश से जिले में ध्वनि प्रदूषण जांच दल का गठन किया गया है. यह दल अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों-प्रावधान का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी करेंगे. आदेश के अनुसार जांच दल क्रमांक 1 में एसडीएम देवेन्द्र पटेल (थाना-गोलबाजार एवं रायपुर नगर निगम सीमा को छोड़कर शेष रायपुर अनुभाग, कार्यपालिक दण्डाधिकारी राजकुमार साहू, थाना प्रभारी, गोलबाजार, नगर पालिक निगम संबंधित जोन कमिश्नर, रसायनज्ञ अभय कुमार मिश्रा, छ.ग. पर्या.सं.म., रायपुर शामिल हैं.

दल क्रमांक 2 में एसडीएम (नगर) आशुतोष देवांगन (थाना-टिकरापारा, राजेन्द्र नगर, डी.डी.नगर, पुरानीबस्ती, गंज, मौदहापारा) कार्यपालिक दण्डाधिकारी जयेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी टिकरापारा, राजेन्द्र नगर, डी.डी. नगर, पुरानीबस्ती, गंज, मौदहापारा, संबंधित जोन कमिश्नर, उप अभियंता, छ.ग.पर्या.सं.म. एस.के.चौधरी शामिल हैं.

दल क्रमांक 3 में 1. एसडीएम (नगर) आशुतोष देवांगन (थाना-मुजगहन, गुढ़ियारी, खमतराई, उरला, विधानसभा, माना) कार्यपालिक दण्डाधिकारी विकांत सिंह राठौर, थाना प्रभारी मुजगहन, गुढ़ियारी, खमतराई, उरला, विधानसभा, माना, संबंधित जोन कमिश्नर, केमिस्ट खेमचंद साहू शामिल हैं.

दल क्रमांक 4 में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर) उत्तम प्रसाद रजक, (थाना- आजाद चौक, आमानाका, सरस्वती नगर, कबीर नगर, तेलीबांधा), कार्यपालिक दण्डाधिकारी राकेश देवांगन, संबंधित जोन कमिश्नर, थाना प्रभारी आजाद चौक, आमानाका, सरस्वती नगर, कबीर नगर, तेलीबॉधा, रसायनज्ञ अजय कुमार भगत शामिल हैं.

दल क्रमांक 5 में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर) उत्तम प्रसाद रजक, (थाना- सिविल लाईन, देवेन्द्र नगर, पंडरी, खम्हारडीह, सिटी कोतवाली) कार्यपालिक दण्डाधिकारी प्रवीण परमार, संबंधित जोन कमिश्नर, थाना प्रभारी सिविल लाईन, देवेन्द्र नगर, पंडरी, खम्हाडीह, सिटी कोतवाली, सैम्पलर संजय सिंह शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि, विद्यार्थियो की पढ़ाई और परीक्षा, वृद्धाओं, निःशक्तजनों, रोगियों आदि की बाधा और लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 4 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला रायपुर की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है.

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