राजनांदगांव : सैनिटाइजिंग मशीन खरीदी में दोषी पाया गया इंजीनियर निलंबित
राजनांदगांव/डोंगरगढ़। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में पदस्थ इंजीनियर को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए नगर पालिका परिषद ने सैनिटाइजिंग मशीन और लिक्विड खरीदा था। मामले में तत्कालीन सीएमओ पूजा पिल्ले और इंजीनियर रितेश स्थापक पर मशीन की खरीदी में अनियमितता का आरोप है। इस आधार पर अभियंता रितेश स्थापक को दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है।
आरोप के मुताबिक दोनों ने मिलकर 12 हजार की तीन मशीनों की खरीदी में 69 हजार रुपए का फर्जी बिल लगाया था। यानी एक मशीन की कीमत 23 हजार रुपए के हिसाब से दोनों ने बिल बनवाया।
संचानालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक ने 15 मई को आदेश जारी किया। इंजीनियर को मशीन खरीदी में अनियमितता के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में रितेश का क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, दुर्ग होगा।
प्रकरण में पूर्व नगर पालिका अधिकारी पूजा पिल्ले पर भी कार्रवाई होना अभी बाकी है, बता दें कि पूजा पिल्ले राजपत्रित अधिकारी हैं। उन पर मंत्रालय स्तर से कार्रवाई होना बाकी है। पूरे मामले की जानकारी सामने आने के बाद वर्तमान सीएमओ ने मामले की जांच कर दोनों को दोषी पाया थ। इसके बाद दोनों पर कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसपर अभियंता रितेश स्थापक को निलंबित कर दिया गया। वहीं चूंकि पूजा पिल्ले राजपत्रित अधिकारी हैं, इसलिए उन पर शासन के आदेशानुसार मंत्रालय कार्रवाई करेगा।