लोक अदालत में मृतक के 3 पत्नियों सहित संतानों को क्षतिपूर्ति राशि के लिए समझौता कराया
बेमेतरा। 9 मार्च को नेशनल लोक अदालत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के तत्वाधान में बेमेतरा जिला न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत के अवसर पर मोटर दुर्घटना अधिकरण खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा द्वारा मोटर दुर्घटना में मृतक की तीन पत्नियों व् उनके संतानों को क्षतिपूर्ति राशि राजीनामा के माध्यम से कानूनी आधार पर प्रदान करने का अवार्ड पारित किया। इस न्यायालय / खंडपीठ के समक्ष मोटर दुर्घटना में मृतक की मृत्यु से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के लिए मृतक की दो पत्नियों के द्वारा दावा पेश किया गया था।
मृतक की तीसरी पत्नी को बाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया था। मृतक की तीनों पत्नियों ने अपने संतान के लिए भी क्षतिपूर्ति राशि का दावा किया था। इस प्रकरण के निराकरण में नेशनल लोक अदालत के खंडपीठ कमांक 3 पंकज कुमार सिन्हा, प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बेमेतरा के न्यायालय में मोटर दुर्घटना से मृत मृतक की तीनों पत्नियों सहित उनके सभी संतानों के बीच न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ कुल 12 लाख रुपए में समझौता किया गया और उक्त 12 लाख रूपये को मृतक की तीनों पत्नियों एवं उनके संतानों के बीच कानूनी अंश के अनुसार बंटवारा किया गया।
उपरोक्त समझौता का प्रकरण अत्यंत चुनौतिपूर्ण एवं कठिन था जो पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा अपने खंडपीठ के दोनों सदस्य अप्रीतम मनीष दीक्षित एवं रविशंकर श्रीवास्तव के सहयोग से पूर्ण किया, जिससे मृतक की तीनों पत्नियों सहित उनके सभी संतान संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए एवं माननीय अधिकरण से अपने घर राजी-खुशी गये।