छत्तीसगढ़ में नोवेल कोरोना वायरस अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए युद्धस्तर पर प्रयास जारी है। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना को अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित कर दिया है। अब यह अनिवार्य होगा कि, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए।
अधिसूचित संक्रामक रोग याने कोरोना अब नोटिफाईड इंफ़ेक्शन डिसीज है, राज्य के अंदर संचालित नीजि अथवा किसी भी चिकित्सा संस्थान में किसी मरीज़ के भीतर यदि कोरोना संक्रामित अथवा उसके जैसे लक्षण मिलते हैं तो तत्काल प्रभाव से उसकी सूचना राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को देना अपरिहार्य होगा।
स्वास्थ्य विभाग इस सूचना के बाद आवश्यक कार्यवाही करेगा। राज्य सरकार की ओर से इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।