CG : संविदा कर्मियों के साथ राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सरकार ने दिया बड़ा उपहार
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा कर्मियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बुधवार को वेतन से जुड़े एक के बाद एक बड़े निर्देश जारी किए.
वित्त विभाग की ओर से सबसे बड़ा निर्देश संविदा कर्मियों को लेकर जारी किया गया है, जिसमें 2 अगस्त 2019 द्वारा विभिन्न वेतनमान के पदों के लिए निर्धारित एकजाई संविदा वेतन की दरों को विभिन्न वेतन लेवल के लिहाज से पुनरीक्षित किया गया.
इसके साथ राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान – 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान -2009 में 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें तय की गई है. राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान में 38% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 212% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है.
इसके साथ ही राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षिण नियम, 2017 के अंतर्गत गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है. इसमें बी-2 श्रेणी में आने वाले रायपुर, दुर्ग-भिलाईनगर के लिए महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत होने पर 9 प्रतिशत और महंगाई भत्ता 50 होने पर 10 प्रतिशत मूल वेतन पर गृह भा़ड़ा भत्ते की दर निर्धारित की गई है. सी श्रेणी में आने वाले शहरों के लिए इसी तरह 6 और 7 प्रतिशत, अन्य क्षेत्रों के लिए 6 और 7 प्रतिशत के अलावा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 27 और 30 प्रतिशत गृह भा़ड़ा भत्ते की दर निर्धारित की गई है.
राज्य सरकार के कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनधारकों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है. पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें करते हुए पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन / परिवार पेंशन पर 01.10.2022 से 33% (सातवें वेतनमान में) एवं 201% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है. वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी.