October 5, 2024

CG : श्रीराम मंदिर की भूमि पर फर्जीवाड़ा, ज़मीन भाजपा नेता की पत्नी के नाम!, 2 पटवारी निलंबित…

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में श्री रामचंद्र मंदिर की जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। जिले में तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा के काबिज़ होने के बाद मंदिर की ज़मीन को अवैध तरीके से बेचने का मामला सामने आया है. इस मामले की शिकायत गांववालों ने कलेक्टर रणबीर शर्मा से किया था और जमीन की बिक्री को रद्द करने की मांग की थी. जिसके बाद जमीन की सत्यापित दस्तावेज देने को लेकर बेमेतरा एसडीएम घनश्याम तंवर ने 2 पटवारी को तत्काल प्रभाव के निलंबित कर दिया है।

राम मंदिर की भूमि संबंधी मामले के शिकायतकर्ता पप्पू साहु ने बताया, प्रभा माहेश्वरी निवासी बेमेतरा ने ग्राम मजगांव भूमि खसरा नं. 465 रक्बा 1.66 हे. को श्री रामचंद्र मंदिर ग्राम मजगांव के सर्वाकार दुलेश्वर साहू के साथ मिलिभगत करके भूमि को अपने नाम से विक्रय करा लिया है. दुलेश्वर साहू, जो श्री रामचंद्र मंदिर ग्राम मजगांव के सर्वाकार हैं, उसे उक्त भूमि को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है. ना ही उसने छग शासन से उक्त जमीन की विक्रय के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति ली थी. श्रीमती प्रभा माहेश्वरी वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल माहेश्वरी की पत्नी हैं।

सांसद विजय बघेल के साथ बीजेपी नेता अनिल माहेश्वरी

ग्राम मजगांव भूमि खसरा नं. 465 रक्चा 1.66 हे. जमीन को श्री रामचंद्र मंदिर के रख-रखाव में होने वाले खर्च तथा मंदिर के विकास में लगाने हेतु मंदिर ने खरीदा है. जिसे बेचने का सर्वराकार को कोई अधिकार नहीं है. यह विक्रय दुलेश्वर साहू ने प्रभा माहेश्वरी के दिये लालच में आकर व्यक्तिगत लाभ के उ‌द्देश्य से किया है. : पप्पू साहू, शिकायकर्ता

इस मामले में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि बेमेतरा जिला मुख्यालय में श्रीरामचंद्र मंदिर स्थित है. राम मंदिर प्रतिष्ठान को यहां के दानदाताओं ने बहुत से कृषि जमीन दान में दी है. राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन को अवैध तरीके से खरीदी बिक्री करने का मामला सामने आया है. इसे मैंने टीएल में मार्क किया है, इसमें जल्द हम कार्रवाई करेंगे.

उधर इसी मामले में बेमेतरा एसडीएम घनश्याम तंवर के जारी आदेश के मुताबिक, बेमेतरा के मजगांव में खसरा नंबर 465 रकबा 1.66 हे.भूमि मिशल बंदोबस्त सन 1984-85 में श्री रामचंद्र मंदिर सर्वाराकार गिरवर निजाम निवासी मजगांव के नाम पर दर्ज थी. उक्त भूमि पहले श्री रामचंद्र जी मंदिर के नाम पर रही है. यह जानकारी होते हुए भी बिक्री के लिए बी -1 खसरा की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान किया गया है. यह कार्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत पाए जाने की वजह से बेमेतरा तहसील में पदस्थ पटवारी कुंदन सिंह राजपूत और हरिप्रिया साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.

बता दें कि बेमेतरा जिला के मजगांव में श्री रामचंद्र मंदिर की भूमि खसरा नंबर 465 रकबा 1.66 हेक्टेयर की भूमि सन 2020 में मंदिर के सर्वाकार ने बेमेतरा निवासी प्रभा महेश्वरी को बेचा. जिसके बाद अब खरीददार प्रभा महेश्वरी यह जमीन एक किसान को बेच रही हैं. जिसे लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा से शिकायत की है. मामले में संज्ञान लेते हुए बेमेतरा के कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देश पर मामले से जुड़े 02 पटवारी कुंदन सिंह राजपूत और हरिप्रिया साहू को तत्काल प्रभाव में एडीएम घनश्याम तंवर ने निलंबित कर दिया है.

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