November 16, 2024

CG : शराब घोटाला; ED को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कार्रवाई, कहा – मनी लांड्रिंग के पर्याप्त सबूत नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को गलत ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास शराब घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग के पर्याप्त सबूत नहीं है इसलिए इस संबंध में दायर याचिका को खारिज किया जाता है.

ईडी के ही प्रतिवेदन पर राज्य सरकार की एसीबी ने शराब घोटाला मामले में एफ़आईआर दर्ज किया है और अरविंद सिंह और अनवर ढेबर को गिरफ़्तार किया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुईयां की पीठ ने शराब घोटाला मामले में ईडी की ईसीआईआर के खिलाफ पेश याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा, “इस मामले में अपराध से कोई प्राप्त आय ही नहीं है तो मनी लॉड्रिंग भी नहीं है. आपके पास कोई शेड्यूल अफेंस नहीं है हम आपके केस को रद्द करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तक ईडी की ओर से शराब घोटाला मामले में कोई नई ईसीआईआर दर्ज नहीं किया है. वहीं एसीबी की रिमांड को लेकर एसीबी की विशेष अदालत में बहस जारी है. बता दें कि कोर्ट ने आज शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को 12 अप्रैल तक एसीबी की रिमांड पर भेजा है.

error: Content is protected !!
Exit mobile version