November 23, 2024

GOOD NEWS : छत्तीसगढ़ में 6 साल बाद SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी

रायपुर। SI भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के खुशखबरी है. राज्य सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया है. बता दें कि 975 पदों के लिए 2018 में भर्ती परीक्षा ली गई थी, जिसका रिजल्ट जारी नहीं होने पर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. हाईकोर्ट ने 15 दिनों में रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था. अब 6 साल बाद अब जाकर रिजल्ट जारी हुआ है.

पुलिस विभाग में सूबेदार/उनि-संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर भर्ती-2021 की चयन प्रक्रिया के तहत् कुल विज्ञापित रिक्त 975 पदों के विरूध्द कुल-959 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

चयन सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध

चयन सूची पुलिस विभाग की वेबसाईट www.cgpolice.gov.in पर प्रकाशित की गयी है। इस प्रक्रिया के तहत् सूबेदार के 58 रिक्त पद के विरूध्द 57, उपनिरीक्षक के 577 रिक्त पद के विरूध्द 577, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा) के 69 रिक्त पद के विरूध्द 69, प्लाटून कमाण्डर के 247 रिक्त पद के विरूध्द 247, उपनिरीक्षक (अंगुल चिन्ह) के 06 रिक्त पद के विरूध्द 02, उपनिरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) के 03 रिक्त पद के विरूध्द 01, उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर) के 06 रिक्त पद के विरूध्द 05, उपनिरीक्षक (रेडियो) के 09 रिक्त पद के विरूध्द 01 पद पर भर्ती की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ व्दारा याचिका क्रमांक-4529/2023 में पारित आदेश दिनांक 19-07-23 के पालन में एक अभ्यर्थिया के लिये उसके प्रथम प्राथमिकता के आधार पर अजजा वर्ग में सूबेदार (महिला) का एक पद रिक्त रखा गया है। शेष पद पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण रिक्त हैं।

ऐसे चयनित किए गए उम्मीदवार
रिक्त पदों की पूर्ति करने में शासन व्दारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन करते हुये उम्मीदवारों को विभिन्न रिक्त पदों पर उम्मीदवारों व्दारा स्वयं की दी गयी पदों की प्राथमिकता एवं प्राप्तांकों के आधार पर उनके मेरिट के क्रम तथा उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के आधार पर चयनित किया गया है। उम्मीदवारों को मात्र उन्हीं पदों पर चयन हेतु विचारण किया गया है जिनके लिये आवेदक व्दारा वरीयता अंकित की गयी है। यदि उम्मीदवार के व्दारा अंकित वरीयता के रिक्त पदों को उसके मेरिट क्रम के उपर स्थित उम्मीदवारों व्दारा भरा जा चुका है तथा कोई रिक्ति शेष नहीं है तब ऐसी स्थिति में उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं किया गया है।

वरीयता ये होंगे मापदंड
आरक्षित संवर्गों (अपिव-गैर क्रीमीलेयर, अजा, अजजा) के उम्मीदवार जो अनारक्षित वर्ग के लिये निर्धारित अर्हता पूरी करते हैं तथा जो चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे प्रारम्भिक लिखित परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के विरूध्द चयनित हुये है, को अनारक्षित वर्ग के रिक्त पदों के विरूध्द चयनित किया गया है। यदि ऐसे उम्मीदवारों के व्दारा अंकित सेवा वरीयता अनारक्षित वर्ग में उपलब्ध नहीं है परन्तु उनके आरक्षित संवर्ग में उपलब्ध है तब आरक्षित संवर्गो के ऐसे उम्मीदवारों को उनके व्दारा दर्शायी वरीयता प्रदान करने हेतु उनके आरक्षित संवर्ग के रिक्त पदों के विरूध्द नियुक्ति प्रदान की गयी है। उपरोक्त चयनित पदों के लिये की जाने वाली नियुक्तियों माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एसएलपी (सी) क्रंमाक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।

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