विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी, जानें खास बातें
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुवार को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लॉकडाउन के बाद फिर से खोलने के दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह और शिक्षा मंत्रालय ने भी अनुमोदित किया है.
शर्तों और दिशानिर्देशों को संस्थानों को पालन करना होगा. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कोविड-19 से बचने के लिए संबंधित सभी सुरक्षा उपाय करने होंगे. बता दें, कंटेनमेंट जोन के शैक्षिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेज कक्षाओं के आकार को कम करने पर विचार कर सकते हैं और कक्षाओं में शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए सेक्शन को कई खंडों में बांट सकते हैं. वहीं, कक्षा में स्थान की उपलब्धता के आधार पर 50% तक छात्रों को रोटेशन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिशानिर्देशों में हॉस्टलों को भी खोले जाने की परमीशन दी है, लेकिन बाहरी छात्रों को 14 दिनों के क्वारंटाइन रहने के बाद ही कॉलेजों में आने की परमीशन मिलेगी. छात्रों को तनाव या घबराहट से दूर रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श और दिशानिर्देशों के लिए उपाय करने के लिए भी संस्थानों को निर्देशित किया गया है.