हेयर ड्रेसर ने काटी VHP नेता की चुटिया : FIR दर्ज, जाना पड़ सकता है जेल
हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक हेयर ड्रेसर को एक चुटिया काटना खासा महंगा पड़ गया है। चुटिया काटने के बाद हेयर ड्रेसर पर जेल जाने का खतरा मंडरा गया है। आरोप है कि हेयर ड्रेसर ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए बाल काटते समय जानबूझकर एक व्यक्ति की चुटिया उड़ा दी। फिर क्या था हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ता देख हेयर ड्रेसर भाग खड़ा हुआ। चुटिया काटने का ये मामला इतना हाईप्रोफाइल था कि पुलिस को एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ी।
विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष विशंभर दत्त पलड़िया हल्द्वानी के लामाचौड़ इलाके में रहते हैं. पलड़िया अपने पड़ोस में खुली एक हेयर ड्रेसर की दुकान में बाल कटवाने पहुंचे. इसी दौरान बाल काटते-काटते हेयर ड्रेसर ने बिना पूछे ही पलड़िया की सालों से पाली हुई चुटिया पर कैंची चला दी. फिर क्या था हंगामा खड़ा हो गया. थोड़ी देर पहले विशंभर दत्त पलड़िया के भाई भी बाल कटवाकर घर गए थे. घर जाकर बाल धोते हुए उन्हें भी पता लगा कि बारबर ने उनकी चुटिया गायब कर दी है. इसके बाद हेयर ड्रेसर की दुकान में जमकर हंगामा हुआ. पलड़िया बंधुओं का आरोप है कि इस बारबर ने ऐसा जानबूझकर, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किया.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
निखल सैलून के बारबर पर आरोप है कि उसने मना करने के बावजूद विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष विशंभर दत्त पलड़िया और उनके भाई की चुटिया पर कैंची चला दी. जिसके बाद मुखानी थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा-295A यानी जान-बूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी बारबर को गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस ने बकायदा जारी की प्रेस रीलीज
वीएचपी नेता की चुटिया काटने का मामला इतना तूल पकड़ा कि नैनीताल पुलिस को ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी. इस प्रेस रिलीज में पुलिस ने लिखा कि ‘दिनांक 23-11-2020 को वादी सतीश चन्द्र पलडिया, जयपुर पाडली लामाचौड़ द्वारा थाना मुखानी में तहरीर अंकित करायी कि वह ग्राम जयपुर पाडली स्थिति बारबर की दुकान निखल हेयर सैलून में बाल कटाने को गया. वादी द्वारा पूर्व में ही बारबर को प्रार्थी की चुटिया ना काटने के बारे में बताया गया था, परन्तु इसके पश्चात भी बारबर द्वारा जान-बूझकर प्रार्थी की चुटिया काट दी, जो कि हिन्दू धर्म का अपमान है तथा हिन्दू धर्म संस्कारों में इसे अशुभ माना जाता है. वादी की तहरीर के आधार पर थाना मुखानी में एफआईआर नंबर-258/20, धारा-295 भादवि पंजीकृत किया गया’