बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़ व उनके रहने की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में पेश जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि मई अंत तक बेमेतरा में ओपन जेल का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। जून से इसे शुरू करने की कोशिश की जा रही है।
शासन की ओर से कहा गया कि बेमेतरा में 500 कैदियों की क्षमता वाले ओपन जेल निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जून 2025 में रखी है। इसके साथ ही शासन ने जवाब पेश करते हुए कहा है कि रायपुर और बिलासपुर में विशेष जेल बनाई जा रही है। रायपुर में चार हजार और बिलासपुर में 1500 बंदियों की क्षमता वाले जेल का निर्माण किया जा रहा है।
ओपन जेल और जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से कहा गया कि बेमेतरा में ओपन जेल का काम अंतिम चरण पर हैं और इसे मई तक पूरा कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने रायपुर और बिलासपुर में सेंट्रल जेल विस्तार का काम चल रहा है, उसकी प्रगति क्या है के बारे में भी पूछा। डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई के दौरान विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई जून 2025 में रखी गई है।
बेमेतरा में हो रहा है ओपन जेल का निर्माण

इस ओपन जेल में कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ जीविकोपार्जन के लिए अन्य प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश की यह पहली ओपन जेल है, जो बेमेतरा जिले में बनकर लगभग तैयार है। ग्राम पथर्रा को इसके लिए चयनित किया गया था ।
ओपन जेल के प्रारंभ होने से गंभीर किस्म के अपराध में संलिप्त नहीं होने वाले अपराधियों को इस जेल में स्थानांतरित किया जा सकेगा। उन्हें जीवन की मुख्यधारा में लौटने में सहायता करने के उद्देश्य से उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य जीविकोपार्जन के विविध कार्य भी सिखाए जाएंगे।
आप भी समझें खुली जेल का आशय
खुला जेल का आशय बिना सलाखों वाला जेल है। अन्य जेल की तुलना में खुला जेल में बहुत सारे नियमों को शिथिल कर दिया जाता है। जैसे कैदियों को मिलने का समय, घुमने की आजादी, परिवार के साथ रहने की सुविधा आदि।