September 8, 2024

NEET : CG में भी ग्रेस मार्क्स; 1563 अभ्यर्थियों ने किन केंद्रों पर दी थी परीक्षा, अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स ने गुजरात सेंटर को क्यों चुना?

नईदिल्ली। नीट यूजी 2024 रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके तहत 1563 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देनी है. ये सभी वही कैंडिडेट्स हैं, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. अगर ये अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, तो इनके ग्रेस मार्क्स को घटाकर स्कोरकार्ड जारी किया जाएगा. आइए जानते हैं कि इन अभ्यर्थियों ने किन केंद्रों पर परीक्षा दी थी.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 5 मई को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया था. एग्जाम देश भर के 571 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में निर्धारित केंद्रों पर हुआ था. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का आरोप है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था. साथ ही परीक्षा केंद्रों पर भी गड़बडी हुई थी. अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द कर दोबारा से नीट यूजी एग्जाम के आयोजन की मांग कर रहे हैं.

1563 कैंडिडेट किन केंद्रों से?
नीट यूजी परीक्षा के लिए देश भर में निर्धारित किए गए केंद्रों में से केवल 6 केंद्रों छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा व बालोद, गुजरात के गोधरा, चंडीगढ़, मेघालय और हरियाणा के झज्जर के एक-एक केंद्र पर इन 1563 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिन्हें एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए थे.

गुजरात सेंटर को ही क्यों चुना?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभ्यर्थियों का कहना है कि ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के कैंडिडेट्स ने गुजरात के गोधरा का एक निश्चित एग्जाम सेंटर को ही क्यों चुना. एनटीए की ओर से इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया. एग्जाम में शामिल कैंडिडेट्स दोबारा से परीक्षा की मांग रहे हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है.

कम हो जाएगी सफल कैंडिडेट्स की संख्या
इस साल कुल 23 लाख 33 हजार 297 अभ्यर्थियों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी, जिनमें से 13 लाख 16 हजार 268 सफल हुए हैं. अब इन अभ्यर्थियों में से 790 कम हो जाएंगे. ग्रेस मार्क्स मिलने के कारण 1563 में से 790 सफल हो गए थे. वहीं ग्रेस मार्क्स हटने के बाद रैंक 1 वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 से 61 हो गई है. वहीं जिनके 718 और 719 नंबर आए थे. वह भी टाॅप 100 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं.

सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस, 8 जुलाई को होगी सुनवाई
NEET परीक्षा को लेकर छात्रों के अंदर बढ़ते रोष के बीच इस मामले की सुनवाई आज भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फ़िलहाल इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एनटीए को इस संबंध में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब NEET परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसिलिंग पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।

सेन्टर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग पर किसी भी तरह का आदेश फिलहाल नहीं दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेन्टर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडो का भी ज़िक्र है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने NEET का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेन्टर को चुना। इन छात्रों ने NEET क्लियर करने और गोधरा में एक ख़ास सेंटर जय जल राम स्कूल में अपना सेन्टर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी।

1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा का आदेश हमने नहीं दिया: SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का आदेश अदालत ने नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने इसे रद्द करने की बात कही और दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज ही सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश दे सकते है क्या?नही न.. । अदालत ने सीबीआई जांच पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं एक याचिकाकर्ता ने पेपर लीक मामले में दर्ज एफआइआर का मुद्दा उठाया। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी।

मुख्य खबरे

error: Content is protected !!