November 16, 2024

OROP Scheme : सीलबंद लिफाफे में केंद्र का जवाब लेने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा- पेंशनरों को 30 अप्रैल तक करें बकाया राशि का भुगतान

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 30 अप्रैल 2023 तक वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत योग्य पेंशनरों और सशस्त्र बलों के वीरता विजेताओं को 30 जून 2023 तक 70 वर्ष से अधिक के योग्य पेंशनरों और शेष पात्र पेंशनरों को समान किस्तों में या उससे पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ओआरओपी योजना के संदर्भ में 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) बकाया मामले में केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपे दस्तावेज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. सीजेआई ने कहा कि हमें सीलबंद लिफाफे में जवाब देने के चलन पर रोक लगाने की आवश्यकता है.यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘‘हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है.यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय दिए जाने की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है. प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के खिलाफ हूं. अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए.यह आदेशों को अमल में लाने को लेकर है. इसमें गोपनीय क्या हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ओआरओपी बकाये के भुगतान को लेकर ‘इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट’ (आईईएसएम) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने ओआरओपी के बकाये का चार किश्तों में भुगतान करने का ‘‘एकतरफा’’ फैसला करने के लिए 13 मार्च को सरकार की खिंचाई की थी.

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