सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के दिए निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को उज्जैन (Ujjain) के महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) को लेकर अहम सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान मंदिर प्रबंध समिति निर्देश दिया कि महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग (Shivling) को संरक्षण दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग का क्षरण हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर सुनाया है, जिसमें शिवलिंग के क्षरण का हवाला देकर गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षरण मामले में सुनवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला सुनाने के बाद कहा कि शिव की कृपा से यह भी फैसला हो गया. बता दें कि यह जस्टिस अरुण मिश्रा की ओर से सुनाया गया आखिरी फैसला था. बुधवार को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है. वह 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं।
बता दें कि महाकाल मंदिर (Mahakal Temple) के शिवलिंग का क्षरण रोकने के लिए मंदिर समिति ने 2019 के अंत में एक फैसला लिया था. इसके तहत भगवान शिव पर मंदिर समिति की गौशाला के दूध से ही अभिषेक करने का निर्णय लिया गया था. ऐसा वहां दूध में हो रही मिलावट के कारण किया गया था.