April 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने अमिताभ बच्चन की इस फिल्म पर लगी रोक हटाने से किया मना, कहा- केस दिलचस्प है

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म ‘झुण्ड’ (Jhund Movie) के प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील भी खारिज कर दी. तेलंगाना हाई कोर्ट ने कॉपीराइट विवाद को लेकर इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज (T Series) की अपील खारिज कर दी. 


पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जा रही हैं. इसके परिणामस्वरूप इस मामले में लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माने जाएं.’’ यह फिल्म गैर सरकारी संगठन स्लम सॉकर के संस्थापक विजय बर्से के जीवन पर आधारित है और इसे अमेजन प्राइम (Amazon Prime) के ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर इसी महीने प्रदर्शित होना था. इससे पहले, फिल्म मई में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसका प्रदर्शन नहीं हो सका था.


हैदराबाद स्थित लघु फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्म निर्माताओं पर कॉपीराइट के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया है लेकिन दूसरे पक्ष ने इससे इनकार किया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि यह एक दिलचस्प मामला है और वह निर्देश देगी कि इसकी सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी की जाए.  

फिल्म निर्माता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छह महीने में यह फिल्म बेकार हो जाएगी और वे इस व्यक्ति को पैसा देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों के बीच 1.3 करोड़ रुपये की धनराशि पर सहमति हुई थी. कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा ने कहा कि निचली अदालत में लंबित इस प्रकरण का छह महीने के भीतर निस्तारण करने का न्यायालय निर्देश दे सकता है. तेलंगाना की एक निचली अदालत ने 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी. निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बरकरार रखा था.  

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