UGC गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छह जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना परीक्षा के छात्र प्रमोट नहीं हो सकते हैं. अगली क्लास में जाने के लिए परीक्षा कराना जरूरी है।
कोर्ट का कहना है कि राज्यों को छात्रों को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए. इसमें कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जा सकती हैं और तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है।