CG : दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास, जिला अदालत ने आर्थिक दंड भी लगाया
बेमेतरा। जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने दिया है। दोषी जनक ठाकुर (23) बरेला थाना क्षेत्र के लेंजवारा गांव का रहने वाला है।
इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीष वर्मा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने 17 फरवरी 2023 को थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी जनक ठाकुर ने शादी का झांसा देकर दिसंबर माह में दुष्कर्म किया। इसके बाद भी कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। परेशान होकर पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी।
इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376(2)(द), 506, पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया व आरोपी को कोर्ट में पेश किया। इस मामले में 12 साक्षियों के कथन कराये गये। कोर्ट में चली सुनवाई बाद आरोपी जनक ठाकुर को दोष सिद्धि होने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।