December 22, 2024

CG – तरबूज के साथ नशे की तस्करी : 2 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त, घेराबंदी कर दबोचे गए दो तस्कर

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महासमुंद। छत्तीसगढ़ के रास्ते बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी होती हैं। सूबे की महासमुंद पुलिस ने एसपी धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में गांजा तस्करी का भांडाफोड़ किया है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 10 क्विंटल 50 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी बाजार मूल्य 2 करोड़ 10 लाख रुपये बताई जा रही है। तस्कर तरबूज के मध्य गांजा छिपाकर तस्करी कर रहे थे।

पुलिस के मुताबिक़ MP के गांजा तस्कर स्वराज माजदा के अंदर तरबूज के बीच गांजे को छिपा कर ले जा रहे थे। इसी बीच सरायपाली पुलिस की टीम ने गांजा तस्करों को धर दबोचा। मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिली थी, गांजा तस्कर तरबूज से भरे एक लाल रंग का माजदा गांजा लेकर मध्य प्रदेश ले जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही सरायपाली पुलिस की टीम हाईवे पर स्थिति बालसी पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर नाकेबंदी की. संदिग्ध वाहन की आने का इंतजार करने लगी. कुछ समय बाद टीम ने पतेरापाली रोड की ओर से एक लाल रंग के माजदा MP 19 GA 5058 को आते देखा गया, जिसे मुखबिर के निशानदेही पर घेराबंदी कर पेट्रोल पंप के पास रोका गया।

ट्रक में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्हें नीचे उतरवाकर उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम (1) पप्पू पाल पिता लखन पाल उम्र 35 वर्ष साकिन बसाई थाना पन्ना जिला पन्ना मध्य प्रदेश (2) लीलाधर पाल पिता महेश पाल उम्र 33 वर्ष ग्राम बसाई थाना पन्ना जिला पन्ना मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया. साथ ही ट्रक में तरबूज होना बताया. चेक कराने बोलने पर टाल-मटोल करने लगे. सरायपाली पुलिस की टीम ने तरबूज को हटाकर वाहन की तलाशी ली, जिसमें 10 क्विंटल 50 किलो गांजा होना पाया गया. पूछताछ करने पर तरबूज के बीच छुपाकर गांजा को ओडिशा से मध्य प्रदेश के पन्ना ले जाना बताए।

आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 1050 किलो (दस क्विंटल, पचास किलो) कीमती 2,10,00,000 (दो करोड़ दस लाख रुपये) और परिवहन में प्रयुक्त माजदा क्रमांक MP 19 GA 5058 कीमती 8,00,000 रूपये (आठ लाख रुपये) कुल जुमला कीमती 21,800,000 (दो करोड़ अट्टराह लाख रुपए) को जब्त कर लिया गया है. आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20(इ) NDPS का पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 105/23 धारा 20 (ख) नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। बहरहाल यह मामला पकड़ में आने से पता चल गया। इसी तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के रस्ते तस्कर गांजे की तस्करी करते हैं।

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