CG – कीटनाशक दुकानों में छापा : खाद, बीज और उर्वरक में गड़बड़ी; 6 दुकानें सील, 14 का लाइसेंस निलंबित, 74 विक्रेताओं को नोटिस
रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को मानक स्तर के रासायनिक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर शासन-प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है. पूरे राज्य में खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेता प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल का अभियान तेजी से जारी है. जिलों में कृषि विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम अपने-अपने इलाके में खाद-बीज विक्रेता प्रतिष्ठानों एवं कृषि सेवा केन्द्रों में औचक रूप से दबिश देकर वहां बेची जा रही खाद एवं बीज के सैम्पल लेने के साथ ही स्टाक पंजी, बिल बुक सहित अन्य दस्तावेज की जांच पड़ताल कर रही है.
बीते दो दिनों में राज्य में खाद-बीज और कीटनाशक औषधि विक्रेता प्रतिष्ठानों की औचक जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर तीन प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है. 14 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 74 विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. इस मामले में सबसे ज्यादा कार्रवाई गरियाबंद जिले में हुई है. गरियाबंद जिले में 62 कृषि सेवा केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस, तीन प्रतिष्ठानों में खाद-बीज विक्रय को प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही 13 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.
इसी तरह सक्ती जिले में अमानक खाद का मामला पकड़ में आने पर कृषि सेवा केन्द्र सक्ती, किसान बीज भण्डार सक्ती तथा ज्ञानीराम चंदगीराम सक्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. बिलासपुर जिले के कोटा में मेसर्स रमेश कृषि सेवा केन्द्र में जांच पड़ताल के दौरान बिना लाइसेंस कीटनाशक की बिक्री एवं अन्य गंभीर अनियमितता का मामला पकड़ में आने पर इस प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है. रायपुर जिले के अभनपुर विकासखण्ड के ग्राम पचेड़ा में यदु ट्रेडर्स तथा ग्राम हसदा में चन्द्राकर कृषि केन्द्र में गड़बड़ी का मामला पकड़ में आने पर वहां भंडारित उर्वरक को जब्त करने के साथ ही दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है.
बेमेतरा जिले के खण्डसरा स्थित बाबा कृषि केन्द्र में बिना लाइसेंस खाद एवं कीटनाशक बेचे जाने के मामले में इस प्रतिष्ठान को सील किया गया है. कसडोल में रूबी कृषि सेवा केन्द्र तथा सिमगा ब्लॉक के ग्राम कामता में योगेश कृषि सेवा केन्द्र में जांच पड़ताल के दौरान गड़बड़ी का मामला पकड़ में आने पर दोनों फर्मों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ठेलकाडीह में बनुठिया कृषि केन्द्र, किसान कृषि केन्द्र, लक्ष्य कृषि केन्द्र, भूमि कृषि केन्द्र तथा साहू कृषि केन्द्र को अनियमितता के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. रायपुर के आरंग ब्लॉक के चंदखुरी स्थित वर्मा कृषि केन्द्र के लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है. तिल्दा स्थित केशरवानी कृषि सेवा केन्द्र में बिना वैध लाइसेंस के खाद विक्रय की मामला पकड़ में आने पर इस दुकान को सील कर दिया गया है. धरसींवा ब्लॉक के सिलयारी स्थित वर्मा कृषि केन्द्र एवं छत्तीसगढ़ कृषि सेवा केन्द्र में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है.
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में बीज के 89, उर्वरक के 25 और पौध संरक्षण औषधि के 3 सेम्पल अमानक पाए गए हैं. अमानक पाए गए सेम्पल के लाट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के साथ ही संबंधित फर्मों के संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है. राज्य में खरीफ फसलों के बीज के अब तक 3958 सेम्पल लिए गए है, विश्लेषण में 3762 मानक सैम्पल मानक स्तर के और 89 अमानक स्तर के पाए गए हैं. बीजों के 107 सेम्पल की प्रयोगशाला जांच परिणाम अभी आने शेष है.
इसी तरह उर्वरकों के लिए गए 3006 सैम्पल को प्रयोगशाला में भेजकर जांच कराने पर 1267 सैम्पल मानक स्तर के तथा 25 अमानक स्तर के पाए गए हैं. उर्वरकों के 1566 सेम्पल की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जबकि 139 सैम्पल कतिपय कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं. पौध संरक्षण औषधि के संग्रहित 84 सेम्पल में से 30 सेम्पल मानक स्तर के, 3 अमानक स्तर के पाए गए हैं तथा 37 सैम्पल की जांच अभी प्रक्रियाधीन है. पौध संरक्षण औषधि के 14 सेम्पल निरस्त हुए हैं.