बिलासपुर। छत्‍तीसगढ़ बिलासपुर के आत्‍मानंद स्‍कूल में सातवीं की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला उजागर हुआ था। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट में आरोपी लैब अटेंडेंट दोषी पाए जाने पर उसे बर्खास्‍त कर दिया गया है।

बिलासपुर कलेक्‍टर ने सख्‍त कार्रवाई करते हुए आत्‍मानंद स्‍कूल के लैब अटेंडेंट एमडी शहजाद को बर्खास्‍त कर दिया। इससे पहले आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्‍ट कर लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

बिलासपुर जिले के स्‍वामी आत्‍मानंद उत्‍कृष्‍ट हिंदी-अंग्रेजी माध्‍यम स्‍कूल में पढ़ने वाली सातवीं की छात्रा से लैब अटेंडेंट एमडी शहजाद ने छेड़छाड़ की थी। इसकी जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को दी। इसके बाद लैब अटेंडेंट के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद आरोपी का अरेस्‍ट कर लिया। इसी के साथ ही दो सदस्यीय टीम का गठन किया गया। टीम ने इस मामले की जांच कराई।

इस छेड़छाड़ के मामले में एक टीम का गठन किया गया। इस गठित टीम ने मामले की जांच की। इसकी जांच रिपोर्ट मस्तूरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को पेश की। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में बताया कि कक्षा सातवीं की एक छात्रा को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एमडी शहजाद ने गलत नियत से बेड टच किया। यह जांच के दौरान सही पाया गया। इस घटना के बाद शहजाद से जवाब मांगा, उनका जवाब संतोषप्रद नहीं मिला।

आरोपी ने छेड़छाड़ के मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर कलेक्टर अवनीश शरण ने सहायक शिक्षक एमडी शहजाद के इस अपराध में उसे दोषी माना। इसी के आधार पर दोषी पाते हुए घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी व सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्‍लंघन करने पर संविदा नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ सहित देश,विदेश, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, व्यापर, धर्म, लेख-आलेख सहित...