सीनियर IPS को सजा : पूर्व Special DG को 3 साल की जेल, जूनियर ने लगाया था यौन उत्पीडन का आरोप
चेन्नई। तमिलनाडु की एक कोर्ट ने आज शुक्रवार को राज्य के पुलिस बल के पूर्व विशेष महानिदेशक (Special Director-General) राजेश दास को दोषी ठहराया और ढाई साल पहले फरवरी 2021 में एक जूनियर अधिकारी की ओर से दायर यौन उत्पीड़न मामले में तीन साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही पूर्व पुलिस अफसर दास पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
तमिलनाडु के विल्लुपुरम की एक अदालत ने एक अन्य पुरुष पुलिसकर्मी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने शिकायत दर्ज होने से रोकने की कोशिश की थी.
एक महिला पुलिस अधिकारी ने राजेश दास पर अनुचित व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया था, जबकि दोनों ही पुलिस अफसर सेंट्रल डिस्टिक्ट में ड्यूटी पर तैनात थे. यह घटना उस समय की जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम (AIADMK) के नेता ई पलानीस्वामी (Edappadi Palaniswami) राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे.
महिला पुलिसकर्मी की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान कर दिया.
इस शिकायत के बाद 2021 में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था जिसमें AIADMK को करारी हार का सामना करना पड़ा था. राजेश दास की जगह जयंत मुरली (सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक) को नियुक्त किया गया और उन्हें अनिवार्य प्रतीक्षा लिस्ट में रख दिया गया. जिसका मतलब उनके पास कोई खास काम नहीं था.