CGPSC Scam : टामन सिंह सोनवानी की CBI कोर्ट में हुई पेशी, 7 दिन की मिली रिमांड…
रायपुर। स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सीजीपीएसी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने सोनवानी को सात दिन की हिरासत में सौंपा है. सोनवानी के साथ एक व्यापारी को भी विशेष अदालत ने सात दिनों की रिमांड पर सीबीआई को सौंपा है. भर्ती से जुड़े मामले में सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक व्यवसायी श्रवण कुमार गोयल को सीबीआई ने इस मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया था.
7 दिन की सीबीआई रिमांड पर सोनवानी: सोनवानी के वकील गणेश गिरी गोस्वामी ने मीडिया को बताया कि दोपहर में सीबीआई मामलों की अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश लीलाधरसाई यादव की अदालत में दोनों को पेश किया गया. प्रमुख केंद्रीय एजेंसी ने दोनों की 12 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 25 नवंबर तक सात दिन की हिरासत में भेज दिया है. सीबीआई के मुताबिक पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सीजीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सोनवानी ने गोयल के बेटे और बहू का डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन सुनिश्चित करने के लिए उनसे कथित तौर पर 45 लाख की रिश्वत ली.
सीजीपीएससी घोटाले की जांच: सीबीआई ने अप्रैल में छत्तीसगढ़ में 2020-2022 परीक्षा के दौरान सीजीपीएससी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक और अन्य वरिष्ठ सरकारी पदों के लिए चयन में पक्षपात के आरोप में दर्ज दो मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी. चुनाव से पहले और चुनाव के जीतने के बाद सीएम साय ने कहा था कि कथित सीजीपीएससी घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
कथित रुप से अयोग्य लोगों का चयन हुआ: आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रायपुर और बालोद जिले के अर्जुन्दा में दर्ज मामलों के अनुसार, सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और अन्य लोक सेवकों और राजनेताओं ने 2020-2022 के दौरान आयोजित परीक्षाओं और साक्षात्कारों में राज्य सरकार के विभिन्न पदों के लिए अपने बेटे, बेटी, रिश्तेदारों, परिचितों को भर्ती करके अपने पदों का दुरुपयोग किया, दावा है कि ये लोग कथित रूप से अयोग्य थे.