16 साल की लड़की के दुष्कर्मी को न्यायालय ने 20 साल कैद की दी सजा
०० शादी का झांसा देकर पुणे भगा ले गया था युवक, प्रेग्नेंट हो गई थी लड़की
रायपुर| बेमेतरा में पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल की लड़की के दुष्कर्मी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लड़की को शादी का झांसा देकर युवक महाराष्ट्र के पुणे भगा ले गया था। पुलिस जब तक आरोपी तक पहुंची, लड़की गर्भवती हो चुकी थी। मेडिकल में इस बात की पुष्टि भी हुई। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश मधु तिवारी की कोर्ट में हुई है।
मार्च 2021 में बेमेतरा निवासी 16 साल की लड़की अचानक लापता हो गई। इस पर उसके पिता ने नांदघाट थाने में ऍफ़आईआर दर्ज कराई। इसमें बलौदाबाजार के भाटापारा निवासी विकास निषाद (21) के ऊपर संदेह जताया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि विकास पुणे के एक गांव भाग गया है। उसके साथ लड़की भी है। इस पर पुलिस ने दबिश देकर विकास को वहां से पकड़ा और लड़की को बरामद कर लिया।
पूछताछ में पता चला कि लड़की को शादी का झांसा देकर विकास भगा ले गया था। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया तो उसमें उसके प्रेग्नेंट होने की भी बात सामने आई। पुलिस ने इस मामले को पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 20 साल कैद व 2000 जुर्माना, 4 साल कैद व 500 रुपए जुर्माना और 10 साल कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।