सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- ससुराल में पत्नी को लगने वाले हर चोट का जिम्मेदार पति होगा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी से मारपीट करने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ससुरात में पत्नी को लगे हर चोट के लिए पति ही जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि भले ही पत्नी को चोट रिश्तेदारों के कारण आई हो लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा. बता दें कि आरोपी शख्स की यह तीसरी और महिला की दूसरी शादी है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक साल 2018 में इन दोनों का एक बच्चा हुआ था. पीड़िता द्वारा लुधियाना पुलिस के पास जून महीने में अपने ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. महिला ने पुलिस को बताया कि दहेज की मांग को पूरी न कर पाने के कारण उसे ससुराल वालों ने पीटा है.
ऐसे में अपने वकील के माध्यम से जब आरोपी पति ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की तो CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस जमानत याचिका खो खारिज कर दिया. बेंच ने आरोपी पति से कहा कि महिला ने आप पर आरोप लगाया है कि आप गला दबाकर उन्हें मारने वाले थे. उसका गर्भपात भी हो गया है. आप किस तरह के आदमी है. एक क्रिकेट बैट से अपनी पत्नी को पीटते हैं आप?
हालांकि महिला द्वारा बैट से पीटने का आरोप अपने ससुर पर लगाया गया था. इस बाबत जब वकील ने कहा तो कोर्ट ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसे बैट से किसने मारा. ससुराल में महिला को अगर चोट लगती है तो इसकी जिम्मेदारी पति की होगी. इस फैसले के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.