सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 5 अक्टूबर को अदालत में हाजिर हो विजय माल्या
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विजय माल्या की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और 5 अक्टूबर दोपहर 2 बजे शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और अशोक भूषण की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय को 5 अक्टूबर को माल्या की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया उनके खिलाफ अवमानना की याचिकाएं सूचीबद्ध की जाएंगी.
आदेश में अदालत ने कहा है कि इस अदालत द्वारा बार-बार आदेश पारित किए जाने के बावजूद, उनकी संपत्ति का कोई स्पष्ट खुलासा विजय माल्या ने नहीं किया और न ही यूएस $ 40 मिलियन की राशि के प्रवाह का कोई विवरण दिया. संबंधित बैंक खाते का खुलासा भी नहीं किया गया.