छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रधान पाठकों और शिक्षकों से रिकवरी के आदेश पर लगाई रोक; सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधान पाठकों से की जा रही रिकवरी को लेकर हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इन प्रधान पाठकों ने खुद के खर्च पर BEd, DEd और BTI किया था। इसके बाद पूर्ववर्ती राज्य सरकार की ओर से इन शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई।
बलौदाबाजार में सिमगा के देवरीकला स्कूल प्रधान पाठक परस राम तारक, प्राथमिक शाला नेवधा चिंताराम धीवर सहित भाटापारा, बिलाईगढ़, कसडोल स्थित स्कूलों के 150 प्रधान पाठकों ने अपने स्वयं के व्यय पर BEd, DEd और BTI किया था। राज्य शासन के 5 जनवरी 2011 जारी किए गए आदेश पर इन सब शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा था। यह आदेश हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में निकाला गया था।
सरकार बदली तो रिकवरी के आदेश हो गए इसके बाद राज्य में शासन बदला तो सरकार ने इन्हीं प्रधान पाठकों के वेतन से अतिरिक्त लाभ की रिकवरी करने का आदेश जारी कर दिया। इसके चलते प्रधान पाठकों में हड़कंप मच गया। सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करने के दौरान हाईकोर्ट ने शासन की ओर से जारी किए गए रिकवरी के आदेश को स्थगित कर दिया। इसके साथ ही शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।