December 26, 2024

आगामी आदेश तक मकान मालिक के किराया वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक

maxresdefault

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मकान मालिक अब किराएदारों से आगामी आदेश तक किराया की वसूली नहीं कर पाएंगे।  किरायेदारों के लिए यह राहत भरा आदेश सूबे के कई जिलों के कलेक्टरों ने जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि रोजी-मजदूरी में लगे लोगों से मकान मालिक द्वारा किराये की मांग की जा रही है और नहीं देने पर मकान खाली करने के लिए परेशान किया जा रहा है. जिसे देखते हुए आगामी आदेश तक किराया न मांगे और न ही किराएदार को परेशान ही करे।


आदेश में यह भी कहा गया गया है कि मकान मालिक किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दबाव नहीं डालेंगे. वहीं किरायेदारों से कहा गया है कि अगर कोई मकान मालिक उन्हें परेशान करता है तो उसकी सूचना अपने क्षेत्र के एसडीएम को दें. आदेश का उल्लंघन करने या पालन नहीं करने वाले के खिलाफ जुर्माना या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है. दण्ड की राशि 10 हजार रुपये होगी।

आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में धारा 144 लागू है. इसके साथ ही लॉक डाउन भी है. इस वजह से लोगों को अपने घरों पर रहना पड़ रहा है. ऐसे में इसका असर प्रायवेट नौकरी करने वालों और रोजी-मजदूरी करने वालों पर पड़ा है. लोगों के सामने आर्थिक समस्याएं आ रही है. जिसकी गुहार पीड़ित लगातार जिलों के कलेक्टरों के सामने लगा रहे थे. ऐसे में जिला दण्डाधिकारी द्वारा निकाला गया यहा आदेश उन लोगों के लिए बड़ा राहत भरा कदम है।
error: Content is protected !!