छत्तीसगढ़ में कर रहे एंट्री तो देनी होगी जानकारी, वरना होगी दंडात्मक कार्रवाई
रायपुर। मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अन्य राज्यों से यदि कोई मजदूर छत्तीसगढ़ आता है तो सबसे पहले उन्हें ‘एन्ट्री प्वॉइंट’ पर अपने आने की जानकारी देनी होगी. क्वारेंटाइन नियम का उल्लंघन करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायत के सीईओ और नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
दरअसल, लगातार अन्य राज्यों में फंसे मजदूर छत्तीसगढ़ वापसी कर रहे हैं. ज्यादातर घर लौट रहे मजदूरों की जानकारी प्रशासन के पास नहीं है. ऐसे में कोरोना महामारी के फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए मुख्यसचिव ने निर्देश जारी किए हैं।
नए आदेश के बाद अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों को अपने प्रवास की जानकारी सीमावर्ती जिलों के एन्ट्री प्वॉइंट पर देनी होंगी. साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं।