जब सलौनी बनाने नमकीन फैक्टरी में पैर से गूंथ रहे थे मैदा, तभी वहां पहुँच गई जांच टीम…फिर क्या हुआ पढ़िए
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में रायपुर रोड परमहंस वार्ड रोड स्थित राम तलरेजा की सलौनी नमकीन फैक्टरी में जांच के लिए जिला प्रशासन की टीम पहुंची। अंदर का नजारा देखकर टीम दंग रह गई। यहां कर्मचारी सलौनी बनाने के लिए पैरों से मैदे को गूंथ रहे थे। इसके अलावा कर्मचारी मॉस्क भी नहीं लगाए थे। साफ सफाई का अभाव होने के कारण टीम ने फैक्टरी को सील कर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है।
नमक की हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग, नापतौल और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनी हुई है। बुधवार को टीम के सदस्य फैक्टरी की औचक जांच के लिए पहुंचे। फैक्टरी में सलौनी निर्माण के लिए उनके कर्मचारी द्वारा बिना मॉस्क लगाए पैर से मैदा को मिलाया जा रहा था।
इसी मैदे से सलौनी भी तला जा रहा था। फैक्टरी में साफ-सफाई का भी अभाव था। सलौनी की पैकिंग में न ही निर्माण कंपनी का नाम था और न ही निर्माण तिथि। इसके अलावा दर का भी उल्लेख नहीं था। जिला मुख्यालय में संचालित नमकीन फैक्टरी वर्षों से संचालित हो रही है। गौरतलब है कि संचालक की ओर से सलौनी का पैकेट बनाकर इसे बाजार में बेचा जाता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इसे आसानी से खपाया जाता है।
राजस्व, पुलिस, खाद्य और नगरीय निकायों के अधिकारियों द्वारा शिवाजी वार्ड में ही प्र्रो. नारूमल भोजवानी द्वारा संचालित कृष्णा किराना स्टोर्स के आवास गोदाम दबिश दी गई। वहां लगभग 30 लाख रुपये का अवैध रूप से भंडारित 48 बोरी (प्रति बोरी 200 पैकेट) राजश्री, गुटखा 11 पेटी गुडाखू जब्त कर संबंधित के विरुद्घ प्रकरण पंजीबद्घ कर आवश्यक कार्रवाई की गई।
शिवाजी वार्ड में स्थित कृषि उपज मंडी प्रागंण में संचालित कन्हैया आर्या किराना स्टोर्स में अधिक दर पर बिक्री के लिए अवैध रूप से भंडारित 81 बोरी नमक और मंडी गोदाम मे भंडारित 47 बोरी नमक जब्त किया गया। इसी तरह शहर में संचालित मां किराना स्टोर्स द्वारा टाटा नमक की खुदरा मूल्य 18 रुपए प्रति पैकेट को 40 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचा जा रहा था।इनके विरुद्घ भी कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपए की जुर्माना किया गया। राधा कृष्णा एजेंसी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। साथ ही न्यू देवांगन पान मसाला दुकान में अवैध रूप से गुटखा और पान मसाला की बिक्री करने पर 20 हजार रुपये किया गया।
नाप तौल विभाग द्वारा भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान अग्रवाल ट्रेडर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सत्यापित नहीं करने पर उनके विरुद्घ भी दो हजार रुपये जुर्माना किया गया।