रायपुर। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के चलते जिला प्रशासन ने सामाजिक संगठनों, एनजीओ और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि यदि समाज के कमजोर वर्ग, दिव्यांग, मजदूरों की वित्तीय या अन्य मदद करना चाहते हैं, तो वे सीधे जरूरतमंदों से संपर्क न करे. सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों के मद्देनजर जिला पंचायत सीईओ गौरव सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जरूरतमंदों तक मदद अब नोडल अधिकारी के जरिए की जाएगी. बता दें कि बिलासपुर विधायक के राशन बांटे जाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे. इस मामले में एफआईआर भी दर्ज किया गया था।
रायपुर कलेक्टर भारतीदासन और एसएसपी आरिफ शेख ने अपनी अपील में कहा है कि लाॅकडाउन घोषित होने से निशक्तजनों, श्रमिकों, दिव्यांग जैसे कई लोग हैं, जो जीवनयापन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं. ऐसे लोगों तक प्रशासन मदद पहुंचा रहा है. इस वर्ग के लिए समाजिक संगठनों, एनजीओ और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी मदद भेजी जा रही है, लेकिन इस मदद के बीच यह बात भी देखने को मिली है कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है. यह एक अत्यंत ही खतरनाक स्थिति है. भोजन या अन्य सामग्री लेने के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों का समूह में आना मुश्किल हालात पैदा कर सकता है. एक स्थिति यह भी सामने आई है कि संगठनों की ओर से किया जा रहा सहयोग एक ही व्यक्ति को कई बार मिल रहा है, जबकि वास्तविक जरूरतमंद तक यह नहीं पहुंच पा रहा. लोग वंचित हो रहे हैं।
कलेक्टर-एसएसपी ने कहा है कि यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जाए, लिहाजा रायपुर जिले के लिये जिला पंचायत सीईओ गौरव सिंह ( 9669577888) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा जिला के कन्ट्रोल रुम 0771-4055574 से भी आपालकालीन आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. सभी जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं समाज के सभी वर्गों से अनुरोध किया गया है कि यदि वे समाज के कमजोर वर्गों के लिए नगद, सामग्री या किसी अन्य प्रकार से कोई सहायता देना चाहते है तो वे सीधे जरुरतमंदों से सम्पर्क न कर यह कार्य प्रशासन के सहयोग से करें. इससे न सिर्फ समाज के कमजोर वर्गो एवं जरुरतमंदों को समय पर सहायता पहुंचाई जा सकेगी बल्कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव को भी रोका जा सकेगा।
अपील के साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने हेतु सोशल डिस्टेसिंग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेशित किया गया है. समाज के समस्त वर्गों से अपील की जाती है कि वे सीधे जरुरतमंदों से सम्पर्क करने के स्थान पर प्रशासन को सहयोग प्रदान करें. सोशल डिस्टेसिंग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।