कोरोना : लॉकडाउन में दुकानें खोलने पर सख्ती, 23 पर लगा 50 हजार रुपये जुर्माना
दुर्ग/रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण फैलने से बचने के लिए धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में लॉकडाउन भी है। इसी बीच भिलाई के वैशाली नगर में संचालित मिलर सुपर बाजार पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी ये सुपर बाजार खुला मिला. नगर निगम भिलाई की टीम ने सुपर बाजार पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई है।
नगर निगम भिलाई की टीम ने 22 अन्य दुकानदारों पर 21 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस तरह से सोमवार को नगर निगम भिलाई की टीम ने अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर करीब 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सभी को चेतावनी भी दी गई है. इसमें लॉकडाउन के निर्देश तक गैरजरूरी होने पर भी घर से निकलने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है।
इसी तरह आज राजधानी के बिरगांव निगम क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार भरा था। जहाँ काफी भीड़ उमड़ी थी। बार बार माइक से निवेदन के बाद भी बाजार बंद नहीं हुआ तो अन्धेरा होते ही निगम ने बिजली सप्लाई बंद कर पुलिस वालों के सहयोग से जोर जबरदस्ती कर काफी मुश्किल से बाजार बंद करवाया।
प्रदेश के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस ने एक होटल संचालक व कांग्रेस नेता और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यहां रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान करीब 2000 लोगों को दावत देने की शिकायत पुलिस को मिली थी. इसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच की और होटल संचालक केके अग्रवाल व आयोजक कांग्रेस नेता इरफान सिद्दकी व अन्य के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है।