November 25, 2024

रायपुर, बिरगाँव निगम क्षेत्र में धारा-144(1) लागू, शराब दुकान, मॉल, चौपाटी, बाज़ार बंद

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब राजधानी रायपुर और बिरगाँव निगम क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दिया गया है. कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर यह जानकारी दी है. कलेक्टर ने कहा कि लोगों को संक्रमण से बचाने यह कदम उठाया गाया है. हमारी कोशिश है कि हर स्तर पर सावधानी बरती जाए। 

भारत सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के मद्देनज़र हर स्तर पर एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं. लोगों को भीड़ से बचाने जागरूक किया जा रहा है. जिले में आयोजित सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। 

कलेक्टर ने कहा कि धारा-144(1) का मतलब कर्फ्यू लगाना नहीं है, लेकिन लोगों को भीड़ इक्कठा करने नहीं दिया जाएगा. भीड़ जहाँ कहीं भी जमा होगी वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी।  कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी है कि ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़ जमा होती है उन स्थानों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है. इसमें शराब दुकानें, मॉल, चौपाटी, सब्जी बाज़ार को भी बंद कर दिया गया है।  
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