November 21, 2024

रायपुर में कम्प्लीट लॉकडाउन, जिले की सीमा सील, आना और जाना प्रतिबंधित

रायपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है. रायपुर जिला प्रशासन ने भी कोरोना से बचाव के लिए पीड़ित से संपर्क नहीं करने और संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है. जिले की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. ऐसी स्थिति में कोई भी अंदर नहीं आ सकता और कोई बाहर भी नहीं जा सकता है. परिवहन विभाग ने बस, ऑटो टैक्सी और ई-रिक्शा को बंद कर दिया है. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसे हालात है. इमेरजेंसी में ही घर से सिर्फ एक व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक सिर्फ एक ही कोरोना पीड़ित मरीज मिला है. जिसकी स्थिति स्थिर है. 

(फोटो : कवर्धा जिले की सीमा सील किये जाने की है। )

जिले के सभी नागरिकों को घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं. बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे. किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राइवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आवश्यक कार्य के लिए घर के एक आदमी को ही बाहर जाने की छूट दी गई है और उसे भई अपना पहचान पत्र साथ में रखना होगा.
आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है. किसी भी माध्यम से जिले के बाहरी लोगों के आवागमन पर तत्काल रोक लगा दी गई है. रायपुर जिले के नागरिकों को भी जिले के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. एक शहर से दूसरे शहर आने-जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
जिले के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. सभी पदाधिकारियों, कर्मियों को अपने घर से सरकारी कार्यों को करने की अनुमति दी गई है, लेकिन आवश्यक कार्य पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है.
जिले के सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं (निजी बसें, टैक्सी-ऑटो, रिक्शा, बस) को बंद कर दिया गया है. केवल इमरजेंसी सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन की अनुमति दी जाएगी. ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें इस स्थिति में तत्काल आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी. निजी वाहनों में मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में यदि कोई निकल रहा है.
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल को भी आम जनता के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है. नवरात्री आ रहा है और ऐसे समय पर धार्मिक स्थलों को भी बंद कर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. क्योंकि नवरात्री का पर्व लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसमें भीड़ भी अधिक होती है.
घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज़पेपर हॉकर को सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक लॉकडाउ से मुक्त किया जाएगा. वो इस दौरान ही यह सेवा प्रदान कर सकेगा.
सभी बैंक प्रबंधन को भी कर्मचारियों के आवागमन के लिए वाहन में सामूहिक बैठने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इसके साथ ही बैंक में एक साथ-एक समय पर 5 से अधिक ग्राहक प्रवेश नहीं कर सकेंगे. घर से बाहर निकलने पर एक वाहन में लोग एक साथ इकट्ठा नहीं बैठ सकेंगे, नहीं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी.
विदेश से आने वाले सभी नागरिक और अन्य राज्यों से आए नागरिकों को होम क्वॉरेंटाइन कर निगरानी में रखा जाएगा. स्वास्थ्य विभाग इसका कड़ाई से पालन करेंगे. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही की गई, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे.
 

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