सरकार ने घंटे भर में वापस लिया फैसला, निजी अस्पताल और नर्सिंग होम का हुआ था अधिग्रहण
रायपुर। राज्य एपीडेमिक डिजीज एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को अधिग्रहीत किया गया था। जिसे सरकार ने वापस ले लिया है। इस एक्ट के तहत आपात सेवाओं में राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि वो नर्सिंग होम्स और प्राइवेट हॉस्पिटल को अधिग्रहीत कर सकती है। इसी एक्ट के तहत भूपेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को अधिग्रहीत किया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 और 51 के तहत छत्तीसगढ़ में कोरोना को प्रदेश सरकार ने संक्रामक रोग घोषित किया है। राज्य सरकार ऐसे अधिगृहित किए गए अस्पतालों में हालात के मद्देनजर बेड्स के विस्तार, इलाज की व्यवस्था, आइसोलेशन सहित अन्य व्यवस्थाएं कराती है।