सेवानिवृत्ति के पांच साल बाद मिलेगा प्रधान पाठकों को इंक्रीमेंट का लाभ
बिलासपुर । सेवानिवृत्ति के पांच साल बाद अब जाकर तीन प्रधान पाठकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता हेड मास्टरों को वेतनवृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
बिलासपुर जिले के रतनपुर निवासी पदमकांत जोशी, रामदीन विद्यार्थी एवं मानिकलाल ने वकील अब्दुल वहाब खान के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला में हेड मास्टर के पद पर कार्य करते हुये सन 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे।
वर्ष 2015 का इंक्रीमेंट अब तक रिटायरमेंट के पांच वर्षों बाद भी भुगतान नहीं किया गया है । याचिका के अनुसार सेवानिवृत्ति से पहले प्रतिवर्ष जुलाई महीने में इंक्रीमेंट का लाभ मिलता था और उनकी वेतन वृद्धि होती थी। परंतु 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर उन्हें उक्त पूरे वर्ष काम करने के बाद भी इंक्रीमेंट से वंचित कर दिया गया है।
एक वर्ष का इंक्रीमेंट न मिलने के कारण पेंशन निर्धारण में भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेंशन निर्धारण भी पिछले वर्ष के देय वेतन के आधार पर निर्धारित किया गया है नियमानुसार पेंशन का भी सही-सही निर्धारण कर भुगतान नहीं किया जा रहा है।
मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई । प्रकरण की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन के अलावा जिला शिक्षाधिकारी बिलासपुर व कोरबा को नोटिस जारी कर इंक्रीमेंट का लाभ देने व इसी आधार पर वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही याचिका को निराकृत कर दिया है।