April 26, 2024

एम्स मारपीट मामला : AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा

फ़ाइल फोटो

नई दिल्ली।  आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. यह सजा साल 2016 में एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट मामले में सुनाई गई है. भारती इस मामले में जानबूझकर चोट पहुंचाने के दोषी पाए गए हैं. इस मामले में शनिवार दोपहर कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई.

बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुनने के बाद सोमनाथ भारती को दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि भारती ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ा जाए. बता दें कि 9 सितंबर को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर सोमनाथ भारती के खिलाफ साल 2016 में केस दर्ज किया गया था. हालांकि इसमें चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. 

बता दें कि हाल ही में सोमनाथ भारती का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे थे. इस दौरान उनपर स्याही फेंकी गई जिसके बाद वे गाली गलौच भी करते दिखे थे.  

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