अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें, ED ने दर्ज कराई एक और शिकायत; जानें पूरा मामला
नईदिल्ली। शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार नहीं हैं। ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, इसे लेकर अब तक 8 बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन हर बार AAP संयोजक समन को इग्नोर कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस रवैये को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक और शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा कल यानी बुधवार को सुनवाई करेंगी। ED ने पहले भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किए गए तीन समन का पालन नहीं करने पर शिकायत दर्ज कराई थी, उस मामले में सुनवाई 16 मार्च को होनी है।
ऐसे में ED ने कुल मिलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल के पेश होने को सिरे से खारिज कर दिया है। केजरीवाल को जवाब देने के बजाए ED ने ACMM के सामने शिकायत दर्ज करवाई है। ED राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायत दर्ज करवा चुकी है। पहली शिकायत पर 16 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने फिजिकली पेश होना है और दूसरी शिकायत पर कल सुनवाई होनी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी की इच्छा जताई
बता दें कि ED के 8वें समन के बाद अरविंद केजरीवाल सोमवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए और 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी की इच्छा जताई थी, तब ईडी के सूत्रों ने कहा था कि एजेंसी केजरीवाल के जवाब की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि एजेंसी केजरीवाल को डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति नहीं दे सकती और पूछताछ के लिए उन्हें 9वां समन जारी कर सकती है। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि कानून में लिखा है कि ईडी की कार्रवाई न्यायिक कार्यवाही की तरह है। उन्होंने कहा, “इसका मतलब है कि एजेंसी एक अदालत की तरह है। अदालत में किसी भी पक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति है। अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहा हूं, जो मेरा अधिकार है, तो मुझे उम्मीद है कि वे इसकी अनुमति देंगे।”
केजरीवाल ने ईडी के समन को “अवैध” बताया
मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर एजेंसी ऐसा निर्णय लेती है तो उन्हें अपनी पेशी की लाइव स्ट्रीमिंग पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “यह मेरी मांग नहीं है, लेकिन अगर ईडी ऐसा चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” केजरीवाल ने कहा कि उनका मानना है कि ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया समन “अवैध” है, लेकिन फिर भी वह वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।” केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने जो कारण बताए हैं, उनके आधार पर हाई कोर्ट ने अन्य मामलों में ईडी के नोटिस रद्द किए हैं। उन्होंने दावा किया, “अगर उन्हें रद्द कर दिया गया है, तो इस मामले में भी यह (आबकारी नीति मामले में ईडी के नोटिस) भी अमान्य हैं।”