BSP दे 1.72 अरब का संपत्तिकर : भिलाई नगर निगम ने भेजा नोटिस
दुर्ग/भिलाई। भिलाई नगर पालिक निगम ने बीएसपी प्रबंधन पर संपत्तिकर के लिए वर्ष 2019-20 का वास्तविक विवरण प्रस्तुत नहीं करने का आरोप लगाया है. निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजे नोटिस में अंतर की राशि का 5 गुना व अधिभार सहित कुल 1 अरब 72 करोड़ 49 लाख 59 हजार 122 रुपये संपत्ति कर चुकाने कहा है.निगम का कहना है कि प्रबंधन ने कारखाना क्षेत्र की बहुत सी संपत्तियों भूमि, भवनों और कारखानों का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है. वास्तविक देय कर से कम राशि जमा की है, जो कि अंतर की राशि का 10% से अत्यधिक है.
निगम ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की तरफ से साल 2019 के लिए प्रस्तुत विवरण और जमा की गई राशि का परीक्षण किया. इसमें वास्तविक विवरण बीएसपी प्रबंधन की ओर से जमा नहीं किया जाना पाया गया है. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उप धारा (3) उपधारा (2) के अधीन और छत्तीसगढ़ नगर पालिका पालिका (भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 के नियम 11 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत बीएसपी प्रबंधन की तरफ से प्रस्तुत किया गया विवरण गलत मिलने और वास्तविक देय राशि कम जमा किए जाने के कारण निगम ने दोबारा गणना की.
नगर पालिका निगम 1997 के नियम 11 के अनुसार गलत विवरण मिलने के बाद साल 2019-20 के लिए संपत्ति कर की अंतर की राशि का 5 गुना टैक्स लगाया गया.
संपत्तिकर – 27 करोड़ 45 लाख 69 हजार 924 रुपये
शिक्षा उपकार – 2 करोड़ 76 लाख 97 हजार 790 रुपये
समेकितकर – 30 करोड़ 81 लाख 78 हजार 314 रुपये
भिलाई नगर निगम बीते कुछ दिनों से एक्शन मूड में नजर आ रही है. संपत्ति कर नहीं जमा करने वाले 70 से अधिक लोगों को कुर्की का नोटिस जारी किया है. इसमें व्यापारी उद्योगपति समेत भिलाई के कई चर्चित हस्तियां भी शामिल है. भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष रविंद्र कुशवाहा की भी प्रॉपर्टी कुर्क करने का नोटिस दिया है. इसके साथ ही वेंकटेश्वर टॉकीज को भी कुर्की का नोटिस जारी किया है. निगम अधिकारियों की माने तो यह सभी लंबे समय से टैक्स जमा नहीं कर रहे थे.