December 25, 2024

CG : पेट्रोल पंप पर पम्‍पलेट; संचालक ने चस्‍पा कर लिखा – 2000 के नोट वैध, परन्तु बैंक से बदले यहां से नहीं

BALOD-2000_rupees_note_news

बालोद। छत्तीसगढ़ में भी दो हज़ार के नोट पर जारी नए फरमान का असर साफ़ साफ़ दिखाई दे रहा हैं। जहां एक ओर 30 सितंबर तक 2 हजार के नोट को वैध करार देते हुए बैंक में बदलने का निर्देश आरबीआई में जारी किया है। इस निर्देश के बाद जहां बाजारों में 2 हजार के नोट दिखने शुरू हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बालोद में पेट्रोल पंप संचालक भी 2 हजार के नोट लेने से बच रहे हैं।

शहर से लगे ग्राम झलमला स्थित गंगा मैय्या पेट्रोल पंप में एक पम्पलेट चस्पा कर 2 हजार का नोट लेने से इंकार किया जा रहा है। चस्पा किये गए पम्पलेट में लिखा गया है कि 2 हजार का नोट वैध है, परन्तु बैंक से बदले यहां से नहीं। जिससे पंप में डीजल पेट्रोल भरवाने आ रहे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। मामले को जब जिला खाद्य अधिकारी के संज्ञान में लाया गया तब उन्होंने कहा कि उन्होंने पंप संचालक को मौखिक निर्देश दिए हैं कि यह करना गलत है। बाकी जो कार्रवाई करेगा वो आरबीआई करेगा। आप आरबीआई में शिकायत कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई के निर्देश के बाद मंगलवार से किसी भी बैंक में एक समय में 2 हजार रुपये के नोट को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं। नोट बदलने की सीमा 20 हजार रुपये है। यानी एक बार में 20 हजार रुपये के नोट बदले जाएंगे। हालांकि शनिवार से ही बाजारों में 2 हजार के नोट दिखने शुरू हो गए है। लोग पेट्रोल पंप, शराब दुकानों, टू एवं फोर व्हीलर शो रूम में 2 हजार के नोट खपा रहे है।

लोगों को हड़बड़ाहट है कि 2 हजार के नोट बंद होने वाले है। लेकिन आपको बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक ये 2 हजार के नोट वैध रहेंगे। किसी भी प्रकार की चिंता करने की जनता को जरूरत नहीं।

मुख्य खबरे

error: Content is protected !!
Exit mobile version