December 24, 2024

छत्तीसगढ़ : पंजीयन कार्यालयों में रजिस्ट्री का काम 4 मई से होगा शुरू

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रायपुर। देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से राज्य के पंजीयन कार्यालयों में 23 मार्च से दस्तावेजों का पंजीयन का काम बंद है. लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने के साथ रेड जोन और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों को छोड़कर 4 मई से पंजीयन फिर शुरू हो जाएगा. इसके लिए प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। 

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेड जोन एवं हॉटस्पॉट क्षेत्र में रायपुर जिले के उप पंजीयक कार्यालय एक, दो, तीन और चार, कोरबा जिले के उप पंजीयक कार्यालय कोरबा और कटघोरा तथा सूरजपुर जिले का उप पंजीयक कार्यालय सूरजपुर शामिल है. इन कार्यालयों को छोड़कर छत्तीसगढ़ के अन्य सभी जिलों के उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य 4 मई से शुरू हो जाएगा.

वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय की ओर से राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को पंजीयन कार्यालयों को 4 मई से चालू किये जाने के लिए के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें पंजीयन कार्यालयों में स्टाफ की क्षमता अनुसार एक तिहाई अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी रोस्टर बनाकर लगाने की बात कही गई है.

इसके अलावा कार्यालय के संचालन का समयावधि का कड़ाई से पालन करने, किन्ही कारणवश अंतिम पक्षकार का पंजीयन कार्य समयावधि पर पूर्ण नहीं होने पर उनके पंजीयन कार्य पूर्ण होने तक कार्यालय खुला रखने, इस दौरान पंजीयन कार्यालयों में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित करते हुए किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित नहीं होने का सख्त निर्देश दिया गया है, जिसके पालन की जिम्मेदारी जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक की होगी.

इसके अलावा पंजीयन पंजीयन कार्यालय में उन्हीं पक्षकारों और गवाहों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कराई है. इसके अतिरिक्त अन्य पक्षकार अथवा दस्तावेज लेखक को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. पंजीयन के दौरान फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन किया जाएगा.

सभी कर्मचारियों और पक्षकारों को निर्देशित किया जाए कि वह अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप जरूर इंस्टॉल कर लें, जिसके बाद में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो उसके स्त्रोत का पता लगाया जा सके और उन व्यक्तियों को सावधान किया जा सके जो उनके संपर्क में आए हैं. ई-स्टाम्प की व्यवस्था के लिए सभी जिलों में स्टॉक होल्डिग कापोर्रेशन के ई-स्टाम्प सेंटर खुले रहेंगे, जिनके आने-जाने के लिए पास की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही ई-स्टाम्प प्रदाय करने वाले एसीसी (अधिकृत संग्रहण केन्द्र) के लिए भी पास की व्यवस्था की जाएगी.

पंजीयन कार्यालय में प्रवेश के पहले हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा. पंजीयन के दौरान सिगनेचरपैड और बोयोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करने के पहले इन उपकरणों के साथ-साथ गवाहों एवं पक्षकारों को हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाएगा. प्रत्येक दिन पंजीयन कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व एवं बंद होने के ठीक पूर्व कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा.

पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों की संख्या को सीमित करने के लिए राज्य के सभी पंजीयक कार्यालयों को तीन वर्गो में विभाजित किया गया है. पंजीयन के लिए प्रस्तुत अधिक दस्तावेजों वाले कार्यालयों को वर्ग ‘अ में रखा गया है, जो सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में खुल रहेंगे. अपेक्षाकृत कम दस्तावेज वाले कार्यालयों को वर्ग ‘ब’ में रखा गया है, जो सप्ताह की केवल 2 दिन ही खुले रहेंगे. कम दस्तावेजे वाले कार्यालयों को वर्ग ‘स’ में शामिल किया गया है, ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह में केवल एक दिन खुले रहेंगे.

कोविड-19 के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए केवल ई-स्टाम्प की ही विक्रय की अनुमति दी जाएगी. वहीं दस्तावेज लेखक – अधिवक्ताओं को अपने निवास अथवा निजी ऑफिस से ही दस्तावेज तैयार करना होगा. अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टांप वेंडरों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा जहां संपत्ति स्थित है, उसी से संबंधित पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार किए जाएंगे.

जारी निर्देश में आगामी आदेश तक अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का जिला मुख्यालय में पंजीयन वर्जित होगा. पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के अलावा सर्च एवं नकल के आवेदन आगामी आदेश तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे. पंजीयन प्रक्रिया के दौरान भुगतान के लिए सभी पंजीयन कार्यालय में पीओएस मशीन लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा स्टांप खरीदी के दौरान भी पक्षकार ऑनलाइन भुगतान कर ई-स्टाम्प की खरीदी कर सकेंगे.

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