CG : बाघ का दिखा खौफ, बारनवापारा अभ्यारण्य से सटे 7 गांवों में कलेक्टर ने लागू की धारा 144
बलौदा बाजार। Tiger Spotted in Baloda Bazar: अब तक आपने किसी आपात स्थिति घोषित होने या फिर चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने पर ही किसी स्थान पर धारा 144 लागू होने की बात सुनी होगी. लेकिन, छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बलौदा बाजार जिले (Baloda Bazar) में एक रोचक और गंभीर मामला सामने आया है. बता दें कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिए इन दिनों पूरे देश में आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct) लागू होने के साथ ही धारा 144 लागू है. फिर भी बलौदा बाजार के बारनवापारा अभ्यारण्य (Barnawapara Sanctuary) में बाघ के घूमने (Tiger Spotted) के कारण अभ्यारण्य से लगे सात गांवों में अलग से धारा 144 लागू किए जाने का आदेश जारी किया गया है. हालांकि, जिस बाघ के कारण कलेक्टर ने धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है, उसको लेकर पिछले एक माह से वन विभाग के आला अधिकारी असमंजस की स्थिति में हैं और उसे अपनाने तक को तैयार नहीं है.
बता दें कि बलौदा बाजार के बारनवापारा अभ्यारण्य में 7 मार्च से एक बाघ को देखने की खबर आई. इसको लेकर वन विभाग के आला अधिकारी असमंजस की स्थिति में हैं. पिछले दिनों जब बार नवापारा अभ्यारण्य में बाघ का वहां घूमने गए पर्यटकों ने वीडियो बनाकर वायरल किया तो वन विभाग के अधिकारी वीडियो की पुष्टि तक नहीं कर सके. हालांकि बाद में बारनवापारा अभ्यारण्य में घूम रहे बाघ को लेकर विभाग ने पुष्टि की, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर विभाग के अधिकारी लापरवाह नजर आए. बता दें कि बारनवापारा अभ्यारण्य में बाघ के घूमने के बीच ही शिकारी के भी घूमने की बात निकलकर सामने आई है.
वन विभाग की लापरवाही जारी
दरअसल बलौदा बाजार ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी वन्य जीवों को लेकर काफी लापरवाह रवैया अपनाते चले आ रहे हैं. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों से बाघ और तेंदुए कम होते जा रहे हैं. इसकी बड़ी वजह है यहां के वन्य क्षेत्र में लगातार शिकार के बढ़ते जाना, शाकाहारी जीव की संख्या कम होने के साथ ही वन विभाग में कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी और बीट के हिसाब से गस्त का नहीं हो पाना.
बारनवापारा अभ्यारण्य के आसपास 7 गांवों में धारा 144 लागू करने का आदेश कलेक्टर केएल चौहान ने जारी किया है. यह आदेश बाघ की मौजूदगी की वजह से सुरक्षा दृष्टि से लिया गया फैसला बताया जा रहा है. बता दें कि वन मण्डलाधिकारी बलौदाबाजार की रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च 2024 की शाम सिरपुर क्षेत्र में 1 बाघ को देखा गया था, यह बाघ महासमुंद और बलौदाबाजार-भाटापारा क्षेत्र में विचरण कर रहा है. वर्तमान में यह बाघ जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत घूम रहा है.
इन गांवों में लगी धारा 144
इस क्षेत्र के 07 गांवों- रवान, मोहदा, कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा, गजराडीह और दलदली में अधिक संख्या में भीड़-भाड़ इकट्ठा होने से बाघ उत्तेजित हो सकता है. साथ ही बाघ के राजस्व क्षेत्र में जाने से अप्रिय घटना होने की संभावना है. इन कारणों के आधार पर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 गांवों में मानव तथा बाघ की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केएल चौहान ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) में मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 गांवों में वन विभाग के अनुमति के बिना अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है. धारा 144 लागू होने के बाद अब इन गांवों में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती है.