छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा आयुक्त के खिलाफ हाईकोर्ट से जमानती वारंट
बिलासपुर । अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रतिवादी उच्च शिक्षा आयुक्त या उनकी ओर से किसी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जमानती वारंट जारी हुआ है।
हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक वासुदेव साहनी की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 सितम्बर 2015 को आदेश पारित किया था कि उन्हें नियुक्ति की तारीख 24 दिसम्बर 1987 से वरिष्ठता का लाभ देते हुए प्रवर श्रेणी वेतनमान दें। राज्य शासन ने इस आदेश के खिलाफ पहले रिट अपील दायर की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी और रिव्यू पिटिशन दायर किया।
राज्य शासन की दोनों ही याचिकाएं खारिज हो गईं। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाना था जो कि नहीं किया गया। इसके खिलाफ साहनी ने अधिवक्ता धनीराम पटेल के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने उच्च शिक्षा आयुक्त को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट में जवाब पेश नहीं करने और उपस्थित नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जमानती वारंट उच्च शिक्षा आयुक्त शारदा वर्मा के खिलाफ जारी किया है।